________________
अलहदा जायदाद
दफा ४२६ ]
All. 71, 83; 25 I. A. 183; विमोला बनाम मोहन 5 Cal. 792; छोटेराम बनाम नरायनदास 11 Bom 605.
४६६
साझेदार द्वारा जब इन्तकाल किया जाय, तो यह आवश्यक है कि वालिग साझेदारकी स्वीकृति ली जाय और वह मामलेमें उपस्थिति हो । भगवानदास बनाम अल्लन खां AIR 1925 All. 28.
इन्तक़ाल वली द्वारा -जब किसी नाबालिराकी माता और वलीने किसी जायदादका इन्तक्न'ल किसी ऐसे तात्पर्यके लिये किया हो जो नतो क़ानूनी आवश्यकता हो, और न किसी ख़ानदानी फ़ायदेके लिये हो, और नाबालिग की जायदादका भावी वारिस उस जायदादको प्राप्त करने के लिये नालिश करे, तो वह बिना किसी प्रकारका मावज़ा चुकाये हुये उस जायदादको प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके और उस व्यक्लिके बीच, जिसके हक़में इन्तक़ाल किया गया है कोई हक़ वा दावाही नहीं पैदा होता । बपेना सीतय्या बनाम पी० Treat 22 L. W. 476; (1925) M. W. N. 587; A. I. R. 1925 Mad. 1288.
संयुक्त हिन्दू परिवारके मैनेजर द्वारा बयनामा न सिर्फ उन हालतों में जायज़ होगा, जिनमें कि बयनामेका तात्पर्य जायदादको किसी भारसे मुक्त करना हो या किसी खतरे से बचाना हो बल्कि उन हालतों में भी जायज़ होगा, जिनमें कि खान्दानी फ़ायदा पहुंचाना हो । इस बातका निश्चय करना कि खान्दानी फ़ायदा क्या है प्रत्येक अवस्थाकी परिस्थितिपर निर्भर है, 40 M. 709 & 6 M. I. A. 393 (P. C.) Rel. on.
वह बयनामा जो कि जायदादके किसी भविष्य या सिलसिलेवार नुनसानके दूर करनेके लिये किया जाय, जायज़ है। सूरजनारायण बनाम गुरुचरनप्रसाद 2 O. W. N.904; A. I. R. 1925 Oudh, 743.
जबकि किसी संयुक्त खान्दानके कर्ता द्वारा, एक लिमिटेड कम्पनीके, जिसकाकि कर्ता सदस्य था, ओवरड्राफ्ट ( Over draft ) हासिल करनेके लिये, खान्दानकी जायदाद रेहन कीगई, और साथही साथ खान्दानके बालिरा सदस्य रेहननामेके सम्बन्धमें परिचित थे और रक़म खान्दानी व्यवसाय में लगाई गई ।
तय हुआ, कि रेहननामेकी नालिशमें एक रिसीवर नियत किया जा सकता है । रामकुमार बनाम चार्टर्ड बैंक आफ इन्डिया 41 C. L. J. 203; 87 I. C. 375; A. I. R. 1925 Cal. 664.
संयुक्त खान्दान या मुश्तरका खान्दान - मुश्तरका खान्दानका मेनेजर कर्जाजात - बारू बनाम बल्ला A. I. R. 1925 Lah. 141.