________________
दि हिन्दू इनहेरिटेंस (रिमूवल आफडिसएविलिटी)
ऐक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई.
अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार (अयोग्यता निवारक)
ऐक्ट नं० १२ सन् १९२८ ई.
गवर्नर जनरल महोदयने २० सितम्बर सन् १९२८ ई० को भारतीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये और नीचे.
दिये एक्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कुछ प्रकार के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से बंचित रखने के हेतु हिन्दूलॉ को संशोधित करनेके लिये तथा कुछ सन्देहोंको निवारण करने के हेतु यह एक्ट बनाया जाता है।
चूंकि यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि कुछ प्रकारके उत्तराधिकारियोंको उत्तराधिकारसे बंचित रखनेके हेतु हिन्दुलॉमें कुछ संशोधन किया जावे तथा कुछ सन्देहोंका निवारण किया जावे अतः नीचे दिया हुआ कानून बनाया जाता है:-दफा १ नाम, विस्तार तथा प्रयोग
(१) यह एक्ट हिन्दू उत्तराधिकार ( अयोग्यता निवारक) एक्ट सन् १९२८ ई० ( The Hindu Inheritance ( Removel of Disabilities ) Act. 1928.) कहलायेगा।
(२) यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारतमें जिसमें ब्रिटिश विलोचिस्तान तथा सन्थाल परगना भी शामिल हैं लागू होगा।
(३) यह एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके लिये हिन्दूला के अनुसार दायभाग कानून का प्रयोग होता है।