Book Title: Hindu Law
Author(s): Chandrashekhar Shukla
Publisher: Chandrashekhar Shukla

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Page 1140
________________ हफा ८७७-८७६] धर्मादेकी सस्थाके नियम १०५६ प्राप्त हों तो उससे उन लोगोंके नियुक्त किये जाने की शिफारिश करें। (३) ट्रस्टियोंकी नियुक्ति-जिन धर्मादोंके पदधिकारियोंके नियुक्त करनेका अधिकार वर्तमान या भूतपूर्व सरकार या किसी सरकारी आफिसर को प्राप्त हो । और यह अधिकार उस सूरतमें प्राप्त हो जब कि कोई आदमी निजके तौरसे उन पदाधिकारियोंको नियुक्त करनेके योग्य नहीं है तो ऐसी सूरतमें उक्त दोनों रेगूलेशनोंने धर्मादोंके दूस्टी और मेनेजर और सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त करने का अधिकार सरकारको दे रखा है, देखो-34 Mad. 375. (४) निजी हक़की रक्षा-बङ्गाल रेगूलेशन् १६ सन १८१० ई. की दफा १५ और मदरास रेगूलेशन् ७ सन १८१७ ई० की दफा २ में निजी हक की रक्षाके लिये यह व्यवस्था रखी गई है कि उक्त रेगूलेशनोंकी आड़में जब किसीकी ज़मीन या इमारत धर्मादे में शामिल हो गई हो या उनको नुकसान पहुंचा हो तो उनका मालिक अदालतमें दावा करके उनपर फिर अपना कब्ज़ा और हर्जाना पा सके । रेविन्यू बोर्ड जो व्यवस्था पहले निश्चित कर चुकी हो उसको वह मनमाने ढङ्गसे नहीं बल्कि उचित और काफ़ी कारण होनेपर ही तोड़ सकती है । रेविन्यू बोर्ड अपने देखरेखके हकको भी छोड़ सकती है7 Mad. H.C. 77. (५) रेगूलेशनोंका लगाव-आसाम और पश्चिमोत्तर प्रदेशके सिवाय उक्त दोनों रेगूलेशन अन्य प्रान्तोंमें खैराती धर्मादों से अबभी लागू होते हैं लेकिन धार्मिक धर्मादेके विषयमें ये रिलीजस् एन्डोमेन्ट एक्ट नं०२० सन १८६३ ई० द्वारा रद्द हो गये हैं । वक्त एक्ट नं० २० सन १८६३ ई० प्रेसीडेन्सी टाउन ( कलकत्ता, बम्बई, मदरास) के अतिरिक्त, और कनारा ज़िला तथा सारे बम्बई प्रान्तको छोड़कर भारतमें सर्वत्र जारी हैं। (६) मदरासमें प्रबन्धकी व्यवस्था-मदरास प्रान्तमें जिन धर्मादोंसे मदरास रेगूलेशन एक्ट ७ सन १८१७ ई० लागू होता है उनकी देखरेख और प्रबन्धका अधिकार मदरास रेविन्यू बोर्ड, सकौन्सिल गवर्नर और ज़िला म्युनिसिपल कौन्सिलकी रजामन्दीसे, म्युनिसिपल कौन्सिलको दे सकती है ऐसा अधिकार दिये जाने के बाद उक्त कौन्सिलको धर्मादेके सम्बन्धमें वे ही सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो रेविन्यू बोर्ड को होते हैं, देखो-म्युनिसिपल एक्ट ४ सन १८८४ ई० की दफा २६. दफा ८७९ धार्मिक धर्मादेका कानून एफ्ट नं० २० सन् १८६३ ई० के कानूनका उद्देश उसकी भूमिकाहीमें कहा गया है वह यह है कि पूर्वोक्त बङ्गाल और मदरास रेगूलेशनोंके द्वारा रेविन्यू वोडौँके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका बोझ नीचे लिखी सीमा तक बंगाल और मदरास प्रेसीडेम्सियोंमें हलका किया जाय । बोडोंसे नीचे काम ले लिये गये हैं--

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