Book Title: Hindu Law
Author(s): Chandrashekhar Shukla
Publisher: Chandrashekhar Shukla

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Page 1165
________________ ( ४ ) बाल विवाह निषेधक एक्ट (C) ‘बच्चा ' ( Child ) का अर्थ उस लड़के से है जो अठारह बरससे कम उम्र का हो और इसका अर्थ उस लड़की से भी है जो चौहद बरस से कम उम्र की होवे । (बी) ' बाल विवाह ' ( Child Marriage ) से उस विवाहका अभिप्राय है जिसमें विवाह करनेवाला लड़का या लड़की कोई भी बच्चा (Child ) होवे । (सी) 'विवाह सम्बन्ध करने वाले व्यक्ति' ( Contracting party ) से अभि प्राय उन दोनों व्यक्तियोंका है जिनका विवाह सम्बन्ध उस विवाहसे स्थापित होता हो । (डी) ' नाबालिग ' ( Minor ) से अभिप्राय उस व्यक्तिका है जिसकी उम्र अठारह सालसे कम हो चाहे वह लड़का होवे या लड़की होवे । व्याख्या इस दफा उन शब्दों का वर्णन है जिनका प्रयोग इस एक्टमें किसी खास अभिप्रायको प्रकट करने के 'लिये किया गया है 'बच्चा ' ( Child ) शब्द लड़का व लड़की दोनों ही के लिये प्रयोग किया जाता है और इस एक्ट में भी वह दोनों ही के लिये प्रयोग किया गया है परन्तु विशेषता यह है कि इस एक्ट में 'बच्चा' शब्द उन लड़कों के सम्बन्धमें प्रयोग किया गया है जिनकी उम्र अठारह वर्ष से कमकी हो और उन लड़कियों के सम्बन्धमें प्रयोग किया गया है जो चौदह वर्ष से कम उम्रकी हों अर्थात् इस एक्टके अनुसार १८ वर्ष तक के लड़के व १४ वर्ष तक की लड़कियां बच्चा समझी जावेंगी । उपदफा (बी) में 'बाल विवाह' ( Child Marriage ) की परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार वह सब विवाह बाल विवाह माने जावेंगे जिनमें वर या वधू कोई भी बच्चा (Child ) होवे अर्थात् यदि लड़के का विवाह सम्बन्ध १८ वर्षसे कम उमर में किया जावे या लड़की का विवाह १४ वर्ष से कम उम्र में किया जावे तो इस प्रकारका विवाह ' बाल विवाह ' होगा और इस क़ानून के अनुसार दण्डनीय होगा । उपदफा (सी) के अनुसार वह व्यक्ति जिनका विवाह सम्बन्ध हुआ हो " विवाह सम्बन्ध करने वाले व्यक्ति " ( Contracting Party ) समझे जावेंगे अर्थात् लड़का व लड़की जिनका विवाह सम्बन्ध उस विवाह द्वारा स्थापित हुआ हो दोनों विवाह सम्बन्ध करने वाले व्यक्ति माने जावेंगे | इस एक्टमै नायालिग ( Minor ) शब्द जिस अर्थमें प्रयोग किया गया है उसका वर्णन उपदफा ( डी ) में दिया हुआ है उसके अनुसार अठारह सालसे कम उम्र वाले व्यक्ति को चाहे वह पुरुष हो या स्त्री नाबालिग माना जावेगा । अन्य प्रचलित कानूनों के अनुसार भी अठारह सालसे कम उम्र वाले व्यक्तिको नाबालिग माना जाता है । इन्डियन मेजारिटी एक्ट नं० ९ सन् १८७५ ई० के अनुसार भी होने पर समाप्त हो जाती है और जिसका सार्टीफिकेट लिया गया हो या वह ३१ वर्ष समाप्त होने पर ख़तम हो जाती है मगर यहां पर जिस नाबालिग का वर्णन है वह १८ सालकी उमर समाप्त होने पर ख़तम होगी १८ वां साल उम्रका शुरू होने पर वह उस समय तक इस कानूनके मतलब के लिये नाबालिग की उम्र १८ साल खतम कोर्टस् आफ् वार्डस्के त्ताने हो तो

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