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दान और मृत्युपत्र
[सोलहवां प्रकरण
के बदलामें किया गया हो । सरदार आलम बनाम मुहम्मद आलम A. I. R. 1927 Lah. 41.
(८) गैर आदमीको दान-एक हिन्दूके सिर्फ एक बिना विवाहिता लड़की थी, दूसरा नज़दीकी वारिस न था। उसने अपनी सब जायदाद एक गैर आदमीको दान करदी शर्त यह रखी कि वह श्रादमी लड़कीका भरणपोषण करता रहे और उसके विवाहका सब खर्च दे. यह दान जायज माना गया, यदि कोई रवाज इसके विरुद्ध हो तो दूसरी बात है, देखो-71 P. R. 1868.
(8) अन्धी औरत-एक बहुत दिनकी अन्धी औरतके न तो कोई रिश्तेदार थे और न मित्र उसने एक लिखतके द्वारा सब जायदाद एक गैर आदमीको देदी, जायज़ माना गया, देखो-5 C. P. L. R. 44.
(१०) विधवा अपना स्त्रीधन दान कर सकती है-एक विधवाने अपना स्त्रीधन अपने भाईको दान कर दिया दानकी सब शर्ते पूरी कर दी गयीं, यह ठहराव था कि भाई इसको जिन्दगी भर परवरिश करेगा, जायज़ माना गया, 1876 Sielect Cases Part 8 No. 22.
सास अपनी बेटीके विवाहमें दामादको मुश्तरका खान्दानकी जायदाद संकल्प कर सकती है और अगर दानपत्रमें सासके भरणपोषणकी बात कोई लिखी हो तो उसले दानपत्र नाजायज़ नहीं हो जायगा, देखो-A. I. R. 1922 All. 381. और हि० ला० ज० जि०१ पेज ८६. दफा ७९३ दान देनेका अधिकारी कौन नहीं है
(१) बम्बई में बाप मौरूसी जायदादका दान नहीं कर सकता-कोई हिन्दू बाप बम्बईप्रान्तमें मुश्तरका मौरूसी गैरमनकूला जायदादका दान नहीं कर सकता जिसमें कि उसके लड़कोंने अपनी पैदाइशसे हक प्राप्त कर लिया हो-12 Bom. L R. 910; 8 Indian Cases 625; 27 Mad. 228.
(२) विधवा-पतिकी अलहदा जायदादका दान विधवा नहीं कर सकती एक हिन्दू विधवा जो पतिकी अलहदा जायदादकी उत्तराधिकारिणी हुई थी, वह अपने पीछे होने वाले वारिसोंकी मन्जूरीसे भी दान नहीं कर सकती, देखो-32 All. 176; 7 All. L. J. 121.
(३) नाबालिग-जिसकी उमर १८ वर्षसे कम हो ऐसा नाबालिग जायदादका दान नहीं कर सकता-17 Indian Case 86. दफा ७९४ दान लेनेका अधिकारी कौन है
धर्मशास्त्रोंमें इस बातपर अधिक विचार किया गया है कि अमुक पुरुष दान लेनेका अधिकारी और अमुक नहीं। दान लेने वालेमें कैसे गुण होना चाहिये, और कब तथा कौमसा दान लेनेका अधिकारी कौन है इत्यादि सूक्ष्म