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दफा ५५८ ]
साधारण नियम
वारिस उसके मरनेके पश्चात् होनेवाला हो जिसके कब्जेमें सम्पत्ति है 'रिवजनर' वारिस कहलाताहै।
(३) टेनेन्ट इन् कामन्-( Tenant in Common ) क्राबिज़ शरीक, असामियान मुश्तर्क; जब एक या एकसे ज्यादा लोग किसी हनमें शामिल हों और उस हकमें सरवाइवरशिपका कायदा लागू न होता हो तो ऐसे हकमें जो लोग शरीक हैं वे टेनेन्ट इन् कामन् कहलाते हैं।
(४) ज्वाइन्ट टेनेन्ट-(Joint Tenant ) काबिज़ मुश्तर्क, अर्थात् जब किसी हकमें कई लोग शरीक हों और वे सब सरवाइवरशिपके कायदेके साथ हक़ रखते हों तो वे लोग जो इस तरह पर शरीक हैं 'ज्वाइन्ट टेनेन्ट' कहलाते हैं।
(५) पर केपिटा-(Per Capita) यह शब्द लेटिन भाषाका है जिसका अर्थ है 'व्यक्तिगत' इसका व्यवहार अधिकतर बटवारेमें किया जाता है वहां पर इसका अर्थ होता है 'शिर पीछे बटवारा' या 'आदमी पीछे बटवारा' या व्यक्तिगत, ऐसा बटवारा उस सूरतमें होता है जबकि अनेक लोग एकही रिश्ते
और हनसे किसी जायदादमें हिस्सा रखते हों, जैसे 'क' अपने तीन पुत्रोंको छोड़कर मरा तो यह तीनो पुत्र यापकी जायदादमें बराबरके हिस्सेदार होंगे क्योंकि वे एकही रिश्ते और हकसे जायदादमें हिस्सा रखते हैं ऐसे बटवारे को 'परकेपिटा' यानी व्यक्तिगत कहते हैं।
(६) पर स्ट्रिपेस-( Per stripes ) यह शब्द लेटिन भाषाका है। इसका अर्थ बटवारेमें होता है 'लाट पीछे बटवारा' जैसे 'क' के दो पुत्र हैं 'ख' और 'ग' । तथा 'ख' के भी दो पुत्र हैं। 'ख' पहले मरा और उसने अपने दोनों पुत्र छोड़े; 'क' मरा । अब 'क' की जायदाद पहले (परकेपिटाके अनुसार) दो हिस्सोंमें बटेगी उसमेंसे एक हिस्सा 'ग' को मिलेगा और दूसरे एक हिस्से में परस्ट्रिपेसके अनुसार 'ख' के दोनों पुत्र बराबर बराबर हिस्सा पावेंगे क्योंकि इन दोनों पुत्रोंका 'लाट पीछे बटवारा होगा। 'ख' के दोनों पुत्र अपने बापके 'लाट' के अनुसार बरावर हिस्सा पावेंगे।
(७) लेटर्स आव एडमिनिस्ट्रेशन् -(Letters of Administration) इसका अर्थ है-चिट्टियात अहतमाम' यानी जायदादके वारिसको उस जाय. दादपर अधिकार करनेकी जो आज्ञा (सनद ) अदालतसे मिलती है उसे 'लेटर्स श्राव् एडमिनिस्ट्रेशन' कहते हैं। (८) कुछ रिश्तेदारों अर्थात् सम्बन्धियोंकी संक्षाः
लड़का २ पौत्र
पोता
लड़केका लड़का ३ प्रपौत्र
परपोता . लड़केके लड़केका लड़का