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वीरसेवामन्दिर विधान का स्मरणपत्र
नया विषय न हो । स्थगित मीटिग में कम से
कम ३ सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए। (७) साधारणतः कार्यकरिणी समिति की बैठक के
लिए तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में बैठक अल्प
नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है। (0) कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम
दो बैठक अवश्य होंगी।
७. पदाधिकारी
(१२) कोई भी सदस्य, त्यागपत्र देकर सोसायटी
की सदस्यता छोड़ सकता है। ६. कार्यकारिणी समिति । (१) सोसायटी के उद्देश्यों, योजनाओं व कार्यक्रमों
की व्यवस्था करने के लिए प्रामसभा द्वारा एक कार्यकारिणी समिति चुनी जाएगी जिसमे अधिक से अधिक २१ सदस्य होंगे। (उप घारा (४) मे वणित अन्य ट्रस्टों से लिए गए सदस्य इनके अतिरिक्त होंगे)। इनमें से एक तिहाई प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जायेंगे । अवकाश प्राप्त सदस्य भी फिर चुने जा
सकेंगे। नोट : पहले दो वर्षों में लाटरी के अनुसार सदस्य
अवकाश प्राप्त करेंगे। (२) विशेष आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी
समिति स्वय अधिक से अधिक पाँच और सदस्य कार्यकारिणी समिति में सहयोजित (कोप्राप्ट) कर सकती है। यह सहयोजन
अगले चुनाव पर समाप्त हो जायेंगे । (३) किसी भी कारण से वर्ष के मध्य में स्थान
रिक्त होने पर उसकी पूर्ति कार्यकारिणी स्वयं
करेगी। (४) चुने गए सदस्यों के अतिरिक्त, यदि किसी
अन्य ट्रस्ट का वीर सेवा मन्दिर में विलीनीकरण होता है तो प्रत्येक ट्रस्ट के अधिक से अधिक पांच ट्रस्टी भी कार्यकारिणी के सदस्य
बनाए जा सकते है। (५) कार्यकरिणी द्वारा समय-समय पर उसको परा
मर्श देने अथवा किसी कार्य विशेष को सम्पन्न करने के लिए उप समितियां बनाई जा सकती
(१) प्रामसभा में निर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा
अपने सदस्यों में से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी चुने जायेंगे : (क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (एक या अधिक) (ग) महासचिव (घ) सचिव (एक या अधिक)
(ङ) कोषाध्यक्ष। नोट :प्रथम दो वर्ष में लाटरीके अनुसार अवकाश प्राप्त
करने पर पदाधिकारी भी स्वय ही अवकाश प्राप्त कर लेंगे चाहे उन्होने ३ वर्षकी कालावधि पूर्ण न की हो । उनके स्थान पर नए पदाधि
कारी पुनः तीन वर्ष के लिए चुने जाएंगे। (२) अध्यक्ष सोसायटी के उद्देश्यो और योजनाओं
की समुचित प्रगति के लिए उसके समस्त कार्यों की देखभाल करेंगे, प्रेरणा देंगे और नियन्त्रण रखेंगे तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों और साधारण सभा व अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपयुक्त
दायित्वो का निर्वाह करेंगे। (४) महासचिव (क) अध्यक्ष के निर्देशानुसार
सोसायटी के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करेंगे, (ख) सोसायटी की ओर से सब प्रकार का पत्र व्यवहार करेंगे, (ग) सोसायटी के कार्यालय का नियन्त्रण और उसके विभिन्न विभागों का नियन्त्रण करेंगे तथा उसके सम्पूर्ण रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे। (घ) सोसायटी की सम्पत्ति का समुचित प्रबन्ध
कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए कोरम कम से कम सात होगा । परन्तु स्थगित मीटिंग के लिए कोरम की आवश्यकता नही होगी बशर्ते कि स्थगित मीटिंग का दुवारा नोटिस दिया जाए और उसके एजेण्डे में कोई