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व्यवस्थापक समिति-जो भग्न मंदिरों, तीर्थों एवं स्थानकों की सुरक्षा एवं व्यवस्था का जिम्मा ले और जो उपेक्षित मंदिर है उनके पूजा व्यवस्थादि का जिम्मा ले ।
पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी समिति-समाज व श्री संघ की जितनी भी संस्थायें, प्रन्यास, धर्मशाला, मंदिर एवं तीर्थ आदि है और जिनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, सोसायटीज एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक हो तो सूचना प्राप्त कर पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही करें।
संगठन समिति-जो संस्था के गठन, व्यवस्था एवं बैठकों आदि के सम्बन्ध में कार्य करें। इसके उपरान्त जो कोई विशेष मसले संगठन के सामने प्रावेंगे उसके निराकरण के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की जावे जो इसके बारे में निराकरण कर सकें।
विहार एवं व्यावच्च समिति-राजस्थान प्रदेश में विहार करने में साधु-मुनिराजों के व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने में तथा उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध कराने तथा चार्तुमास वगैरह के सम्बन्ध में कार्य करें।
रोजगार समिति-समाज व श्री संघ में जो उपेक्षित लोग हैं और जिन्हें रोजगार के समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो।
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