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[ १६ ] अध्याय
प्रधानविषय २ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्
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. सीमा विभाग- गांव की, खेत की सीमा के विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न बतलाना चाहिये। सीमा के सम्बन्ध में झूठ बोलनेवाले को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की जमीन पर कुंआ तालाब बनाना उसमें जिसकी भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का
(१५३-१६१)। २ स्वामिपालविवादप्रकरणवर्णनम्- १२८६
दूसरे के खेत में भैंस, गाय, बकरी चराने में जितना वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये बंजर भूमि पर भी गधा, ऊँट आदि को चराने पर वहां जितना घास पैदा हो सकता है उतना उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना चाहिये। ग्वालों को फटकारना और उनके स्वामियों को प्रायः दण्ड देना। सड़क गांव की बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं है।