________________
(
५६
)
(५) Guardians and Wards Act के अनुसार संरक्षकका कर्तव्य है कि वह बालकके भरणपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकाशका पूरा ध्यान रखे। यदि संरक्षक अपने इन कर्तव्योंका पालन नहीं करता तो उसे संरक्षकपनेसे हटाया जा सकता है। दीक्षा लेते समय बालक नीचे लिखे अनुसार अपने अधिकारोंसे वंचित हो जाता है।
(क) उसे अपनी पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रहता। (ख) उसको व्यावहारिक शिक्षाका अन्त हो जाता है। (ग) वह कमाकर खाने योग्य नहीं रहता।
(घ) यदि वह साधुका वेष छोड़ दे तो समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता है।
(ङ) अपनी जातिमें उसका विवाह नहीं हो सकता।
इस प्रकार वह बालक अपने भविष्यको बिगाड़ लेता है। किसी भी संरक्षकको, चाहे वह माता पिता हों या कोई दूमग, बालकका भविष्य बिगाड़नेका अधिकार नहीं है। वह उसके कल्याणके लिये होता है।
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
www.umaragyanbhandar.com