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(१) सम्मेलन के समस्त विभागों के कार्यो का प्रबन्ध करना । (२) सम्मेलन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
(३) आवश्यकता के समय सम्मेलन के किसी भी विभाग की सहायता के लिये प्रधान मन्त्री को सूचित करना । (४) समस्त तीर्थ स्थानों, औषधालयों, धर्मशालाओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
(५) उत्सव, त्यौहार, जुलुस आदि के कार्यों का प्रबन्ध करना । (६) योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।
(७) वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाकर कार्य कारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।
( ८ ) आय व्यय का हिसाब तैयार करवा कर अर्थ विभाग को सौंप देना ।
उप संचालन मन्त्री
निर्वाचन एवं पद त्याग :- सम्मेलन के संविधान के अनुसार ही उप संचालन मन्त्री का निर्वाचन होगा तथा इसी संविधान के अनुसार उप-संचालन मन्त्री पद त्याग भी कर सकेगा ।
कार्य एवं अधिकार : सम्मेलन के संविधान के अनुसार उपसंचालन मन्त्री के निम्नलिखित कार्य एवं अधिकार होंगे :
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(१) सवालन मन्त्री की अनुपस्थिति में सम्मेलन के सभ्वालन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्यों का प्रबन्ध करना ।
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