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कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा अभिनन्दन ग्रन्थ : तृतीय खण्ड
फार्म भरवायें तथा छात्रवृत्ति वितरण में सहयोग दें। यह उतना ही आवश्यक व अनिवार्य है, जितना अनिवार्य कक्षा में छात्रों को अध्ययन कराना । अच्छा तो यह होगा कि प्रत्येक विद्यालय-महाविद्यालय में एक छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ ही स्थापित किया जाय जो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने में छात्रों को मार्गदर्शन दे और उन्हें संरक्षण प्रदान करे । यहाँ छात्रवृत्तियों की सूची व सम्बन्धित विवरण दिया जा रहा है, जो सरकार व अन्य माध्यमों से छात्रों कोप्रति वर्ष प्रदान की जाती है
निदेशालय स्तर पर स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्तियां
क० सं० छात्रवृत्ति का नाम
कक्षा/आयु
विवरण
वर्ष
१. ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति
६ से ११ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोज्य
प्रतियोगी परीक्षा में चयनित छात्रों के लिए। . २. संस्कृत विषयक छात्रवृत्तियाँ
६ से ११ कक्षा 6 से ऐच्छिक विषय संस्कृत लेने वाले छात्रों
को वरिष्ठता क्रम से ५० छात्रों को दी जाती है। ३. अनुसूचित जाति जन-जाति आवासीय १ से ११ विशेष आवासीय शालाओं में अध्ययन हेतु
शालाओं में दी जाने वाली विशेष
छात्रवृत्तियाँ ४. अनुमोदित आवासीय माध्यमिक शालाओं आयु ११ से १३ जिन छात्रों की आयु ११ से ऊपर और १३ वर्ष से में योग्यता छात्रवृत्ति .
(३० अक्टूबर तक) नीचे हो । कक्षा ६, ७, ८ में अध्ययन कर रहा हो तथा ८ पास नहीं होना
चाहिये उन्हें दी जाती है। ५. नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा मूर्तिकला आयु १० से १४ जिन छात्रों की आयु १ जुलाई को १०-१४ वर्ष के क्षेत्र में प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति वर्ष माध्यमिक की आयु तथा माध्यमिक स्तर तक १८ वर्ष की
स्तर तक १८ आयु हो उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। ६. खेलकूद प्रतिभा छात्रवृत्ति
८ से ११ १६ वर्ष से कम जिलास्तर से राष्ट्रीयस्तर तक
फाइनल टीम के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने
वालों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ७. अच्छे खिलाड़ी छात्रवृत्ति राष्ट्रीय खेल आयु १७ से कम राष्ट्रस्तर पर चयनित छात्र को ७५ रु. मासिक परिषद् पटियाला द्वारा
तथा राज्य स्तर पर चयनित छात्र को ५० रु०
मासिक दी जाती है। ८. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति आयु १० से १४ १ जुलाई को १०-१३ वर्ष के मध्य आयु
वर्ष के मध्य वालों को नृत्य संगीत में प्रतिभावान छात्र
छात्राओं को (घर से तथा साम्प्रदायी के बच्चों
को)। ९. बर्मा से भारत आए विस्थापितों के
१-६-६३ के पश्चात् बर्मा से आये विस्थापितों के बच्चों की वित्तीय सहायता ।।
बच्चों को। १०. युगाण्डा और जेरे से आए विस्थापितों
विवरण निदेशालय को भेजने पर स्वीकृत की के बच्चों को वित्तीय सहायता ।
जाती है।
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