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Naik Girls Girls Protecton Act.
No. II of 1929.
नायक कन्या रक्षण एक्ट नं० २ सन् १९२९ ई०
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवधकी व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित
DKI
( यह क़ानून सिर्फ़ संयुक्त प्रान्तमें लागू है )
नोट - - यद्यपि 'नायक कन्या संरक्षण एक्ट नं० २ सन १९२९ ई०' का सम्बन्ध प्रधानतः हिन्दू-लाँ
के विषय से नहीं है किन्तु इस कानूनमें १८ वर्षकी नाबालिग नायक जातिकी कन्याओं का संरक्षण किया गया है इसलिये हमने इस प्रकरणका विषय समझकर तथा पाठकोंकी जानकारी के लिये दे दिया है । यह ध्यान रहे कि 'नायक' जाति हिन्दू जाति है और उनकी कन्याओंको प्रायः वैश्या ( रंडी ) वृत्ति सिखाई जाती है । यह कानून नायक जातिकी नाबालिग लड़कियों तक लागू होता है । बालिग लड़कियां यानी उनकी १८ वर्षकी उमर समाप्त होने के बाद यह कानून लागू नहीं होगा ।
चूंकि इस सूबेकी 'नायक' जातिकी नाबालिग लड़कियोंको वेश्या ( रण्डी ) वृत्ति सिखलाने की प्रथाका अन्त करदेना अति आवश्यकं प्रतीत होता है और चूंकि गवर्नमेण्ट श्राफ़ इण्डिया एक्टकी दफा ८० (ए) की उप दफा (३) अनुसार गवर्नर जनरल हिन्द महोदयकी स्वीकृत इस एक्टको पास करनेके लिये इससे पूर्वही प्राप्तकी जाचुकी है अतः नीचे लिखा हुआ क़ानून बनाया जाता है:
- दफा १ नाम व विस्तार
(ए) यह एक्ट सन् १६२६ ई० का नायक कन्या रक्षण एक्ट ( The Naik Girls' Protection Act, 1929. कहलायेगा ।