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કરવું
नाबालिगी और वलायत
[पांचवां प्रकरण
(बी) यह एक्ट सारे संयुक्त प्रान्त ( आगरा व अघध )
में लागू होगा। -दफा २ हालात जानने के लिये ज़िलाधीशके अधिकार
जिलाधीश (District Magistrate) को अधिकार है कि वह समय समय पर अपने खास या आम हुक्म के द्वारा जो निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकाशित किये जायेंगे अपने अधिकार सीमा के अन्दर उपस्थित नायक जाति के किसी एक व्यक्ति या उनमें से अनेकोंको अपने सामने उप. स्थित होने का हुक्म देवे तथा उससे इस एक्टके लिये निर्धारितकी हुई चातोंके बारे में पूंछ । -दफा ३ नायक जाति की नाबालिग लड़कियोंके हटानेमें ... जिलाधीश द्वारा रुकावट डालनके अधिकार
जिलाधीश (District Magistrate ) को अधिकार है कि वह अपने लिखित हुक्म द्वारा समय समयपर अपने अधिकार सीमामें उपस्थित किसी व्यक्ति या व्यक्तियोंकी जिनके निरीक्षण या अधिकारमें नायक जातिकी नाबालिग लड़की या लड़कियां हों जिस प्रकार चाहे उस लड़की या लड़कियों को एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेसे रोकने या किसी दूसरे प्रकारसे उनके जाने आनेको नियम बद्ध करनेका हुक्म देसके या उस लड़की या लड़कियों को कमाऊ कमिश्नरी ( Kumaun Division ) में न लेजाने देवे जिसमें कि उन्हें वहां वेश्या वृत्तिकी शिक्षा न दीजासके या वह दुराचारसे परिवेष्टित सीमामें न रह सके । -दफा ४ नायक जातिको लड़कियोंके निरीक्षणका प्रबन्ध
करनेके लिये जिलाधीशके अधिकार . यदि ज़िलाधीश · District Magistrate) की अनुमतिमें उसके अधिकार सीमाके अन्दर इस बातकी प्राशङ्का है कि नायक जातिकी कोई नाबालिग लड़की बेंचदी जावेगी या भाडेपर दीजावेगी या सिखलाई जावेगी या किसी दूसरे प्रकारसे हटादी जावेगी जिसमें कि वह वेश्या वृत्तिमें लगाई जासके या किसी गैर कानूनी तथा व्यभिचारके काममें लगाई जावे तो वह आशा देसकता है कि वह नाबालिग लड़की किसी नौआवादी (Settlement) में भेजदी जावे तथा वहां निर्धारित समय तक रक्खी जावे या ज़िलाधीश यह भी आज्ञा देसकता है कि यह नाबालिग लड़की किसी ऐसे व्यक्तिकी संरक्षामें रखदी जावे जो उसी धर्मका अनुयायी होवे तथाम जिस्ट्रेटकी रायमें उस नाबालिग लड़कीको सुरक्षित रखनेके योग्य हो । जिलाधीश ऐसी