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गा०दफा १-४] गार्जियन एण्ड वाईस
३८५ -दफा २ रद्दोबदल
(१) उसदिन तथा उसके पश्चात् अर्थात् पहिली जुलाई सन् १८६०ई० . को तथा उसके बादसे वह सब कानून जिनका उल्लेख सूची ( Schedule) में है उस हद्दतक रद्द होजावेंगे जिस हद्द तक कि उसी सूचीके तीसरे कालम में दिया हुआ है।
(२) लेकिन उन कानूनोंके अनुसार जिनका ज़िक्र ऊपर दफा २(१) में है जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं या जो सार्टीफिकेट दिये जाचुके हैं या जो गुज़ारे बंध चुके हैं या जो बार पैदा किये जा चुके हैं तथा जो प्रार्थना पत्र दिये जा चके हैं या जो नियक्तियां की जा चकी हैं या जो अज्ञायें दी जा चुकी हैं या जो नियम बन चुके हैं वह सब जहांतक होगा जैसे के तैसे बने रहेंगे अर्थात् वह सब बातें इस नये एक्टके अनुसार की हुई समझी जायेगी।
(३) जिस क़ानून या दस्तावेज़में इस एक्ट द्वारा रद्द किये हुये कानूनों का हवाला है उसके लिये जहांतक होगा यह समझा जावेगा कि उस कानून या दस्तावेज़ में इस एक्ट या इस एक्टके उस भागका हवाला है जोकि उससे मिलता जुलता होगा। -दफा ३ कोर्ट आफ वार्ड्स तथा हाईकोर्ट के अधिकारों
का संरक्षण भारत सरकार अथवा प्रान्तिक सरकार द्वारा जो कानून कोर्ट आफवाईके विषय में इस एक्ट के बननेसे पहिले या उसके बाद बनाये गये हैं उनका ध्यान रखते हुये यह एक्ट समझना चाहिये और इस एक्ट का कोई प्रभाव कोर्ट श्राफ वाईके अधिकारोंमें न पड़ेगा और न यह एक्ट उनके अधिकारों में किसी प्रकारका रद्दोबदल कर सकेगा । यह एक्ट ( The Statute 24, 25, Victoria Chapter 104 ) विक्टोरिया स्टैच्यूट द्वारा स्थापित हाईकोर्टी को उनके अधिकारों से बञ्चित न कर सकेगा। -दफा ४ परिभाषाएं
___ इस एक्टमें जबतक कि कोई बात विषय या प्रसंगके विपरीति नपड़ती हो, निम्नलिखित शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये--
(१) नाबालिग़ ( Minor ) से अभिप्राय उस व्यक्तिका है जो इन्डियन मजोरिटी एक्ट ( Indian Majority Act ) के अनुसार बालिग ( Major ) न हुआ हो।
(२) वली (Guardian) से अभिप्राय उस व्यक्तिका है जो नाबालिग ( Minor ) की ज़ात या जायदाद या दोनोंकी देखभाल करता हो।
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