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Gardian and Wards
Kot No. BOR1800. कानून वली व नाबालिगान
ऐक्ट नम्बर ९सन १८९० ई०
गर्वनरजनरल हिन्द तथा उनकी कोंसिलद्वारापास कियाहुआ (ता०२१ मार्च सन१८९०ई०को गवर्नरजनरल महोदय द्वारा स्वीकृत)
यह ऐक्ट वली तथा नाबालिग सम्बन्धी कानूनको एकत्रित तथा संशोपित करने के लिये बनाया गया है।
चूंकि वली और नाबालिग सम्बन्धी कानूनको संग्रहीत तथा संशोधित करनेकी परम आवश्यकता है अतः नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाताहै।
पहला प्रकरण
प्रारम्भिक
दफा १ नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ .
(१) यह ऐक्ट (The Guardian and wards act 1890 ) कानून वली व नाबालिग्रान १८६० कहलायेगा।
(२) यह ऐक्ट समस्त ब्रिटिश भारतमें लागू होगा जिसमें ब्रिटिश बलोचिस्तान भी शामिल है। और
(३) यह ऐक्ट पहिली जुलाई सन् १८६० ई० से कार्यान्वित होगा।