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नाबालिगी और वलायत
[ feat प्रकरण
(३) वार्ड (Ward ) से अभिप्राय उस नाबालिग़का है जिसकी जात या जायदाद या दोनोंका कोई वली (Guardian ) हो ।
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( ४ ) अदालत जिला ( District Court ) का अभिप्राय उसी अदालत जिला से है जिसकी परिभाषा जाबता दीवानीमें दी हुई है । और यह शब्द ( अदालत ज़िला ) हाईकोर्ट के लिये भी उस समय लागू है जिस समय वह अपने दीवान के साधारण मूल अधिकारों का प्रयोग करे ।
( ५ ) अदालत (The Court) का अर्थ इन दोनों अदालतोंसे है:(ए) वह जिला अदालत जिसे इस एक्टके अनुसार दी हुई दरवस्त को लेने व सुनने का अधिकार हो तथा उसके अनुसार वली नियुक्त या घोषित करने का अधिकार हो । (बी) जबकि किसी दरख्वास्तके अनुसार वली नियुक्त या घोषित कर दिया गया हो तो :
१ -- वह अदालत या उस हाकिमकी अदालत जिसने वली नियुक्त या घोषित किया हो या जिसके द्वारा वली का नियुक्त होना या घोषित किया जाना इस एक्टके अनुसार समझा जावे,
२ -- वह अदालत ज़िला जिसकी अधिकार सीमामें नाबालिग अधिकार रहता हो जब कि नाबालिग़की ज़ात ( Person) सम्बन्धी कोई कार्य हो ।
(सी) वह अदालत जिसके पास दफा ४ (ए) कार्रवाई भेज दी गई हो ।
अनुसार कोई
(६) कलक्टर ( Collector ) से अभिप्राय जिलेके उस आला अफसरसे है जिसके प्रबन्धमें जिलेके सब माल का काम हो और कलक्टर का अभिप्राय उस व्यक्तिसेभी है जिसे प्रान्तिक सरकार इस एक्टके अनुसार काम करनेके लिये किसी खास जगह या किसी खास क़िस्मके लोगोंके लिये सरकारी गज़ट द्वारा कलक्टर नियुक्त करदे ।
(७) योरोपियन ब्रिटिश रिआया ( European British Subject ) से अभिप्राय उस योरोपियन ब्रिटिश रिश्रायासे है जिसकी परिभाषा सन् १८८२ ई०के जाबता फौजदारीमें दी हुई है और वह ईसाई (Christian ) भी जो किसी योरोपियनसे पैदा हो योरोपियन ब्रिटिश रिआया समझा जावेगा ।
( ८ ) ( Prescribed ) निर्धारित का अभिप्राय उन बातोंसे है जो उन नियमों द्वारा निर्धारितकी गई हों जिन्हें हाईकोर्टने इस एक्टके अनुसार बनाया है ।