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के सम्पत्तिसम्वन्धी अपहरणका निषेध करता है। यह 'अस्तेय' के नामसे अभिहित किया जा सकता है । आध्यात्मिक व्यक्तित्वके विकासके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति श ुद्ध अहिंमात्मक जोवन व्यतीत करे । इस कर्त्तव्यका आधार सत्य और अहिंसा है । यदि अहिमाका अर्थ किसी भी व्यक्तिको मन, वचन और कर्म से मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना है, तो यह स्पष्ट है कि दूसरे की सम्पत्तिका अपहरण न करना अहिसाका अग है । किसीकी सम्पत्तिका अपहरण करनेका अर्थ निस्सन्देह उस व्यक्तिका मानसिक और शारीरिक क्षति पहुँचाना है और उसके व्यक्तित्व विकासको अवरुद्ध करना है । यह कर्त्तव्य हमे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भोगोपभोगकी वस्तुओका अमर्यादित रूपसे सेवन न करें । अपव्ययको भी यह कर्त्तव्य रोकता है। परिवारके लिए मितव्ययता अत्यावश्यक है। मितव्ययता समस्त वस्तुओको मध्यम मार्गके रूपमे ग्रहण करनेमे है । सम्पत्तिका अपव्यय या अनुचित अवरोध ये दोनो ही कर्त्तव्य बाहर हैं, जब भौतिक वस्तुओं या मानसिक शक्तिका अपव्यय किया जाता है, तो कुछ दिनोमे व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, जिससे व्यक्ति, परिवार और समाज ये तीनो विनाशको प्राप्त होते हैं । जो सम्पत्तिसम्मान का आचरण करता है, वह निम्नलिखित वस्तुओमे मध्यम मार्ग या मितव्ययताका प्रयोग करता है
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१ सम्पत्ति ।
२ आहार-विहार |
३. वस्त्र और उपस्कर ।
४ मनोरञ्जनके साधन ।
५ विलास और आरामकी वस्तुएं ।
६ समय । ७. शक्ति |
अर्थका प्रतीक सिक्का परिवर्तनका मानदण्ड है और उससे हमारी क्रय शक्तिका बोध होता है । जो व्यक्ति सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता है और ऋणसे बचना चाहता है, वह व्ययको आयके अनुरूप बनाकर अभिवृद्धि प्राप्त कर सकता है । विलास और आरामकी वस्तुओं के क्रय करनेमे अपव्यय होता है।
इस अपव्ययका रोकना परिवारके हितके लिए अत्यावश्यक है। अपव्यय ऐसा मानसिक रोग है जिसके कारण अनुचित लाभ और स्तेयसम्बन्धी क्रियाप्रतिक्रियाएँ सम्पादित करनी पडती है । वह अनुचित रीतिसे किसीकी
५६२ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य - परम्परा