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विवाह
[दूसरा प्रकरण
दफा ३ बच्चे से विवाह करने वाले उस पुरुषके लिये दण्ड
जो २१ वर्ष से न्यून आयु का है पुरुष जातिका १८ वर्ष से अधिक किन्तु २१ वर्ष से न्यून आयु का जो व्यक्ति बालविवाह करेगा उसको एक हज़ार रुपये तक के जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकेगा। दफा ४ बच्चे से विवाह करने वाले उस पुरुषके लिये दण्ड
जो २१ वर्ष से अधिक अयु का है ___ २१ वर्ष से अधिक आयुका जो पुरुष बाल विवाह करेगा उसको एक मास तकका साधारण काराबासका दण्ड दिया जासकेगा या एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकेगा या कारावास व जुर्माना दोनों हो सकेंगे। दफा ५ बाल विवाह करने के लिये दण्ड
जो व्यक्ति बाल विवाह करेगा या करावेगा या करने की आज्ञा ही देगा उसको एक मास तक की सादी कैद या एक हज़ार रुपये तक जुर्माना हो सकेगा या दोनों हो सकेंगे यदि वह ( व्यक्ति) यह सिद्ध न कर देगा कि उसके पास इस बातके विश्वास करनेका कारण था कि यह विवाह जिसमें वह भाग ले रहा है बालविवाह नहीं है। दफा ६ बाल विवाहसे सम्बन्ध रखने वाले माता-पिता या
संरक्षकको दण्ड
(१) उस दशामें जब कि कोई नावालिग बाल विवाह करेगा तो उस व्यक्तिको, जो उस नावालिरा की निगरानी, माता, पिता, संरक्षक या संरक्षिका की हैसियतसे या और किसी हैसियत से रखते हुए, चाहे यह निगरानी कानूनी हो या गैर कानूनी, विवाह करानेके लिये कोई काम करेगा या उसके किये जाने की इजाज़त देगा या उसके ( बाल विवाहके ) रोकने में अपनी असावधानीके कारण चूकेगा,एक मास तक का साधारण कारावास, या एक हजार रुपये तक जुर्माने, का दण्ड ( दिया जा सकेगा) या दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे।
किन्तु किसी स्त्री को कारावासका दण्ड न दिया जायगा
(२) उस दशामें जबकि कोई नाबालिग बालविवाह कर लेगा तो इस दफाके मतलबके लिये यह मान लिया जायगा, जब तक कि इसके