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बाल विवाह निषेधक बिल
सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा गवर्नमेन्ट गजट (सं० प्रा० ) ता २२ सितम्बर सन १६२८ ई० में प्रकाशित हुई है ।
नोट - नीचे जहां पर क्लाज़ या अन्य बातोंका हवाला दिया गया है वे क्लाज़ और अन्य बातें आप इस रिपोर्ट के पश्चात सेलेक्ट कमेटी के पास किये हुए एक्ट में देखें । यह केवल रिपोर्ट है एक्ट आगे दिया गया है ।
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हिदुओं में बालविवाह को नियमबद्ध करने वाले बिलपर सिलेक्ट कमेटी की प्रकाशित की हुई निम्नलिखित रिपोर्ट बड़ी व्यवस्थापिका सभा ( Legislative assembly ) के समाने १३ सितम्बर १९२८ ई० को पेश की गई थी:
सेलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट किये हुए बिल सम्बन्धी कागजात नं० १, २ व ३
( १ ) हिन्दुओं में बालविवाह को नियमबद्ध करनेवाले बिलपर सेलेक्ट कमेटी की प्रकाशित की हुई रिपोर्ट, कमेटी के मेम्बरों को दुबारा विचारार्थ सुपुर्द की गई थी। कमेटी के हम मेम्बरोंने जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं अब उस बिलपर तथा दूसरे कागजातों पर जो हाशिये में दर्ज हैं विचार कर लिया है । हमलोगों ने दक्षिणी आर्केट जिले की बालविवाह विरोधनी सभा ( कान्फ्रेंस ) के एक प्रतिनिधि से भी बातचीत की है जो स्वयं हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था । अब हमलोग यह रिपोर्ट अपने संशोधित बिल के साथ सादर समर्पित करते हैं।
( २ ) हम लोगों ने बिल तथा दूसरी सम्मतियों पर पूर्णरूप से विचार कर लिया है । और भी बहुत से विषयोंपर वाद विवाद किया गया है जिनक
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