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बेनामी क्या है
दफा ७७५ ]
से खरीदी इसमें कोई अपराध या जुर्म महेशने नहीं किया इस लिये जहांपर कि ऐसा मामला पैदा हो, कि महेशने एक जायदाद गणेशके नामसे खरीदी और पीछे गणेश कहे कि मैं उस जायदादका असली मालिक हूं तो महेश सिवाय इसके कि वह अदालत में नालिश करे कि उस जायदादका असली मालिक मैं हूं और गणेशका नाम बेनामीदारकी हैसियतसे है तथा जायदाद मुझे दिला दीजाय, और कुछ नहीं करसकता । यदि यह साबित हो कि वह जायदाद महेशके रुपयेसे ली गयी थी तो अदालत डिकरी देगी और गणेश को हुक्म देगी कि जायदाद महेशको लौटा दें, देखो - ठकुराइन बनाम गवर्न मेण्ट 14M. I. A. 112.
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इसी तरहपर अगर जायदाद महेशने गणेशके नामसे खरीदी हो और पीछे महेशका लेनदार कुबेर नालिश करके महेशपर अपने क़ज़ैकी डिकरी हासिल करले तो ऐसी सूरत में कुबेरको अधिकार है कि वह यह साबित करें कि जो जायदाद गणेशके नामसे खरीदी गयी है उसका असली मालिक महेंश है, ऐसा साबित होनेपर कुबेर उस जायदादको कुर्क और नीलाम कराके अपनी डिकरी वसूल करसकता है, देखो - मुसद्दी मोहम्मद बनाम मिर्जा अली 6M. I. A. 27; गोपी वसुदेव बनाम मार्कण्डेय 3 Bom. 30; अब्दुल बनाम मीरमोहम्मद 10 Oal. 616, 11 I. A. 10.
विश्वासका परिणाम और बच्चोंकी उन्नति - बेनामी मामला 'हिन्दूलॉ' की शाखामें नहीं है, यह केवल विश्वासपर निर्भर है; ऐसे मामलों में मुख्य प्रश्न यह होता है कि असलमें रुपया किसका है जिससे जायदाद खरीदी गयी, देखो - देसिलवा बनाम देसिलवा 5 Bom. L. R 784, रामनरायन बनाम मोहम्मद 26 Cal. 227; 26 I. A. 38; इङ्गलैन्डमें जब कोई अपने रुपये से अपने किसी बच्चे के नामसे जायदाद खरीदता है तो वहांके क़ानून के अनुसार यह मान लिया जाता है कि उस बच्चे की उन्नति एवं लाभ पहुंचने के लिये ऐसा किया गया और यदि कोई बात विरुद्ध साबित न की जाय तो वह जायदाद उस बच्चेकी होगी और वही उसका असली मालिक होगा, 47I. A. 275; 48 Cal. 260; 57 I. C. 834; मगर हिन्दुस्थानमें ऐसा क़ानून नहीं है यहांपर जब कोई अपने रुपयेसे कोई जायदाद खरीदता है तो ज़ाहिरा तौर से यही माना जाता है कि उसने अपने लाभके लिये खरीद किया चाहे उसने अपने किसी बच्चे या अजनबी आदमीके नामसे खरीद किया हो, देखो - गोपी कृष्टो बनाम गंगाप्रसाद 6 M. I. A53-79 वाले मामलेमें प्रीवी कौंसिल के माननीय जजोंने कहा कि 'हिन्दुस्थान में अपने बच्चोंकी बिना किसी उन्नति के उद्देश से उनके नामसे अकसर जायदादें खरीद की जाती हैं और वे सब बेनामी मामले हैं, देखो - 13 MI. A. 232, 247; 5 Col. I. R. 477; 6 I. A. 233; 13 Cal. 181; 13 I. A. 70; 15 W. R. 357