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श्री आत्म-बोध
२० व्यभिचार का आरोप रखने वाले को सात साल की
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सख्त कैद की सजा कानून - धा० ५०६ ।
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झूठ के अपराधों की सजाएँ
१ - खोटी सौगन्द खाने वाले को, छ मास की सख्त कैद की सजा और १०००) (हजार ) रुपया दंडका कानून धा० १७८ । २-किये काम के लिये दस्तखत न करने वाले को तीन मास की सरल कैद की सजा और ५००) रुपये दड़ का कानून धा० १८० । ३ - खोटी बात प्रतिज्ञा पूर्वक करने वाले को तीन साल की सख्त कैद की सजा कानून धा० १८१ ।
४ - झूठा कलक देने वाले को छ मासकी सरल कैदकी सजा और २०००) रुपैये दण्ड़ का कानून न० १८२ ।
५-खोटी गवाही भरने वाले को सात साल की सख्त कैद की सजा कानून का० १९३ ।
६ --- झूठी खून की गवाही भरने वाले को फाली की सजाकानून धा० १९४ ।
७—दूसरे की रक्षा के लिये झूठी गवाही भरने वाले कोसात साल की सख्त कैद की सजा कानून धा० २०१ |
८- बनावटी अंगुठा या सही करने वाले को सात साल की सख्त कैद की सजा कानून नं० ४७५ ।
९ - झूठा नामा व हिसाब करने वाले को तथा उसको मदद करने वाले को -सात साल की सख्त कैद की सजा कानून
धा० ४७७ ।