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3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की वृहदपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2010 (2010 (2) RLW Page 1364)
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6.
तृतीय खण्ड
(अ) तत्कालीन सिरोही राज्य द्वारा जारी निर्णय दिनांक 09.02.1926 (ब) तत्कालीन सिरोही राज्य द्वारा जारी निर्णय दिनांक 11.03.1926 एवं 08.09.1940
7.
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.1997
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग सांचोर का अपराधिक प्रकरण संख्या 38/96 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.1998 जिसके द्वारा अपराधी श्री ईश्वरलाल खत्री को 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग सांचोर का निर्णय दिनांक 16.04.2010, जिसमें रिमाण्डेड प्रकरण में पूर्व निर्णय दिनांक 20.05.1998 द्वारा दिये गये तीन वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड को कायम रखा गया
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीनमाल द्वारा अपने अपीलीय निर्णय दिनांक 28.09.2013 द्वारा दी गई तीन वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड कायम रखा गया
राज्य सरकार द्वारा धारा 196 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोपी ईश्वरलाल खत्री के विरुद्ध धारा 295 A भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अपराध जो अभियुक्त के विरुद्ध पाए जाए-सक्षम न्यायालय में अभियोग पेश करने की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की (उदाहरण स्वरूप संकलित )
8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा जारी आदेश क्रमांक 99/1199, दिनांक 30.12.1999 जिसमें सशर्त अनूप मण्डल के अनुयायी को सत्संग करने की स्वीकृति दी गई ( उदाहरण स्वरूप संकलित )
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