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भारतीय संस्कृति समन्वय संस्थान, जोधपुर के पत्र संख्या 2138-43 दिनांक 7 जुलाई 1997 एवं पत्र संख्या 2163-66 दिनांक 7 जुलाई 1997 का संलग्नकउन व्यक्तियों की सूची जिनके पास अनूप मण्डल का प्रतिबंधित (जब्त शुदा) साहित्य उपलब्ध है।
तथा जिन्होंने 19.04.1997 से 21.04.1997 तक ग्राम जाखोड़ा (सुमेरपुर के नजदीक), जिला पाली में 'जगत हितकारणी' का खुले आम ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से अखण्ड पाठ कर भारतीय दण्ड संहिता की । पारा 153ए, 295ए, 298, 500 व 505 सपठित धारा 120बी का अपराध किया है :श्री निकलंक एक्सप्रेस में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित सूचना के आधार पर
1. श्री रघुवीरसिंह (पूर्व महाराज कुमार सिरोही) 2. ठाकुर श्री छगनसिंह राठौड़, जाखोड़ा 3. ठाकुर श्री अमरसिंह राठौड़, जाखोड़ा 4. कुंवर श्री मानसिंह राठौड़ सरपंच जाखोड़ा
___ श्री देवीलाल खारवाल पुत्र श्री नरसिंहजी खारवाल चामुण्डा चौक, निवासी पचपदरा 6. श्री सोमाराम गरासिया पुत्र श्री प्रेमाजी आलमराज कचहरी भीमाना तहसील बाली 7. श्री शंकरलाल छगनलाल गहलोत, कोटड़ा 8. . श्री देवरामदास, सरूपगंज 9. श्री पर्बतसिंह, रोहिड़ा रोड़, सरूपगंज 10. श्री गणपतसिंह राठौड़, जाखोड़ा 11. श्री अमरसिंह राठौड़, सिन्दरू 12. श्री चिमनलाल सैनी, जयपुर 13. श्री वाणाराम चौधरी, लुणावा 14. श्री पन्नालाल मारू, सुमेरपुर 15. श्री अनोपसिंह रेवन्यू इंस्पेक्टर नगर परिषद, सुमेरपुर
(जाखोड़ा मेले हेतु 23.04.96 के समाचार पत्र में विज्ञप्ति देकर लाटरी के टिकट बेचे
एवं जब्त शुदा साहित्य के उद्धरण छापने हेतु प्रति वर्ष 2000/- रुपये देते हैं। निकलंक । एक्सप्रेस दिनांक 12.11.1996 में छपे समाचार के अनुसार) 16. श्री कन्हैयालाल सोनी, विजयनगर, फालना 17. श्री पर्बतसिंह राठौड़, सांडेराव
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