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(८) बैंक के खातों को सम्मेलन के संविधान के अनुसार सवा
लित करना ।
(६) हिसाब परीक्षक द्वारा सम्मेलन के आय-व्यय की मांच : करवाना ।
-उप अर्थ मन्त्री
निर्वाचन एवं पद त्याग : – सम्मेलन के सविधान के अनुसार ही उप- अर्थ मन्त्री को निर्वाचन होगा तथा इसी संविधान के अनुसार उप- अर्थ मन्त्री पद त्याग भी कर सकेगा ।
कार्य एवं अधिकार :- सम्मेलन के संविधान के अनुसार उप- अर्थ मन्त्री के निम्नलिखित कार्य एवं अधिकार होंगे:(१) अर्थ मन्त्री की अनुपस्थिति में अर्थ विभाग से संम्बन्धित मस्त कार्यों का संचालन करना ।
(२) अर्थ मन्त्री के कार्यो में सहायता प्रदान करना ।
सार्वजनिक समिति
सम्मेलन के संविधान के अनुसार सार्वजनिक समिति का अधिवेशन समय समय पर हुआ करेगा । सार्वजनिक समिति का अधिवेशन वर्ष में एक बार होना अत्यावश्यक है ।
सावजनिक समिति में उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा जो सम्मेलन के साधारण सदस्य, वार्षिक सदस्य, आजीवन व स्थाई सदस्य तथा माननीय सदस्य होंगे। इस समिति में मत देने के लिये नि शुल्क सदस्यता की भी व्यवस्था
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