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शिक्षा मन्त्री निर्वाचन एवं पदस्यागः सम्मेलन के संविधान के अनुसार ही शिक्षा मन्त्री का निर्वाचन होगा तथा इसी संविधान के अनुसार शिक्षा मन्त्री पद त्याग भी कर सकेगा । कार्य एवं अधिकारः सम्मेलन के संविधान के अनुसार शिक्षा मन्त्री के निम्नलिखित कार्य एवं अधिकार होंगें:(१) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कराना तथा उसको स्वीकृति के पश्चात् कार्यरूप में परिवर्तित करना |
(२) शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट तैयार करवा कर प्रधान मन्त्री की राय के अनुसार कार्यकारिणी समिति में उपस्थित करना ।
(३) बजट के अनुसार खर्च करना ।
(४) विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों की देखभाल करना तथा उससे सम्बन्धित स्कूलों तथा कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहना ।
(५) योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।
(६) बार्षिक रिपोर्ट तैयार करवा कर कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करना ।
(७) आदर्श शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना ।
(८) जैनधर्म तथा अहिंसा धर्म सम्बन्धी शिक्षा के लिये अच्छी पुस्तकों का संग्रह करवाना ।
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