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( १६ ) २. जिस सदस्य से हानि होती प्रतीत होगी अथवा सम्मा
वना हो उसका नाम सदस्य श्रेणी से पृथक कर देना। ३. समिति के समस्त कार्यों का सञ्चालन तथा आय-व्यय
का प्रबन्ध करना। ४. यदि कोई सदस्य बिना कारण के दो महीने तक अपना
चन्दा न दें तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह उसका नाम सदस्य श्रेणी से पृथक
कर दें। ५. सम्मेलन के कार्यों का समुचित रूप से सञ्चालन तथा
प्रबन्ध करने के लिए अन्य आवश्यक कार्यों को
करना। ६. सम्मेलन के हरेक विभाग के सदस्यों का निर्वाचन
करना तथा उनको कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान
करना। ७. प्रत्येक वर्ष के बजट को स्वीकृति प्रदान करना ।
कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :(१) सभापति
(७) प्रकाशन मंत्री (२) उप-सभापति
(८) उप-प्रकाशन मंत्री (३) प्रधानमंत्री
(8) शिक्षा मंत्री (४) संयुक्त-मंत्री
(१०) उप-शिक्षा मंत्री (५) प्रचार मंत्री
(११) पुस्तकालय मंत्री (६) उप-प्रचार मंत्री (१२) उप-पुस्तकालय मंत्री
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