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नाबालिगी और घलायत
[पांचा प्रकरण
(ए) नाबालिराका नाम, जाति, धर्म, जन्मतिथि तथा वह स्थान
जहां नाबालिग अधिकतर निवास करता हो (बी) नाबालिगा ( Female Minor ) की दरख्वास्तमें यह
लिखना चाहिये कि वह विवाहिता है या नहीं। अगर वह विवाहिता है तो उसके पतिका नाम और उसकी अवस्थादी
जाना चाहिये। (सी) नाबालिगके पास अगर कोई जायदाद है तो वह किस किस्म
की है कहांपर है और उसकी कीमतका क्या अन्दाज़ा है। (डी) नाबालिग जिसके पास रहताहो या नाबालिगकी जायदाद
जिसके कब्जे में हो उसका नाम व पता; (ई) नाबालिग के समीपी सम्बन्धियोंके नाम व पते; (एफ़) आया किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कानूनन् वली नियुक्त
करनेका हक है या जो अपनेको वली नियुक्त करनेका कानूनन् हक़दार समझता है कोई वली ज़ात या जायदाद या
दोनोंका नियुक्त किया गया है या नहीं, (जी) यह कि कभी कोई दरख्वास्त नाबालिराकी ज़ात या जायदाद
या दोनोंका वली नियुक्त करनेके लिये इस अदालतमें या किसी दूसरी अदालतमें दीगई है या नहीं अगर दीगई है तो
कब व किस अदालतमें तथा उसका क्या परिणाम हुआ था। (एच) यह कि दरख्वास्त नाबालिगकी ज़ात या जायदाद या दोनों
का वली बनाये जाने या घोषित किये जानेके लिये है । (आई) यदि वली बनाये जानेकी दरख्वास्त है तो वली बनने वाले
व्यक्तिकी योग्यता: (जे) यदि वली घोषित किये जानेकी दरख्वास्त है तो यह लिखना
चाहिये कि वली किस आधार पर इस प्रकारकी घोषणा
चाहता है। (के) दरख्वास्त दिये जानेका कारण अर्थात् दरख्वास्त क्यों
दीगई है। (एल) यदि अन्य कोई बातें आवश्यक समझी जावे तो उनका
ब्योरा तथा वह बाते जिनका उल्लेख किया जाना दरख्वास्तके
लिये आवश्यक है। (२) यदि वली बनने की दरख्वास्त कलक्टर द्वारा दीजावे तो यह परश्वास्त अदालतके नामसे बतौर चिट्ठीके भेजी जावेगी या किसी अन्य ढंग