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दफा : ६४-१७१ ]
साधारण नियम
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दफा १६८ दत्तक पिता या माता
जो पुरुष गोद लेता है वह दत्तक पिता, और जो स्त्री गोद लेती है वह दत्तक माता कहलाती है । दत्तक पिता, और दत्तक माता अपने दत्तक पुत्र को दत्तक नहीं दे सकते; क्योंकि दत्तक देनेका अधिकार केवल असली पिता और माता ही को है। दफा १६९ दादा
जब कि माता जिंदा हो, दादा दत्तक नहीं दे सकता, देखो--10 B. H.C. 236; 10 B. H. C. 265 का नोट । दफा १७० पत्नी . पतिकी आज्ञाके विरुद्ध या बिना मरज़ी पतिके पत्नी दत्तक नहीं दे सकती। बम्बई प्रांतमें मानाजाता है कि पत्नी, पतिकी वसीयतके विरुद्ध गोद नहीं दे सकती; 2 Bom. 877, 23 Bum. 250; 23 Bom. 789. . . . .
(३) दत्तक कौन दिया जासकता है और कौन लिया
जासकता है ? दत्तक विषयका तीसरा भाग तीन हिस्सोंमें बटा है । ( क ) साधारण नियम दफा १७११९१ ( ख ) कौन लड़के गोद हो सकते हैं या कौन गोद लिये जा सकते हैं ? दफा १९२-२२०, (ग) कौन लड़के गोद नहीं लिये जा सकते ? २२१-२३४.
(क) साधारण नियम
दफा १७१ दत्तक कौन हो सकता है ? . जो हिन्दू हो, या हिन्दू पैदा हुआ हो और उसके पूर्वज हिन्दू हों ऐसा लड़का गोद लिया जायेगा। दत्तकमै लड़का ही लिया जासकता है लड़की नहीं इस लिये कोई भी हिन्दू लड़के को गोदले सकता है मगर लड़कीको गोदन ही ले सकता; देखो-गंगाबाई बनाम अनन्त 13 Bom. 690 और देखो दफा ३०४.
यद्यपि दसक मीमांसाने लड़कीको भी दत्तक लेने योग्य बताया है, मगर यह बात अब मानी नहीं जाती सिर्फ मदरास प्रांतमें नायकिन, या नाको गानेका पेशा करनेवाली स्त्रियोंके बारेमें लड़कीका दत्तक लेना इस शर्त
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