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धार्मिक और खैराती धर्माद
[सत्रहवा प्रकरण
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दफा ८७७ हटाये हुए मेनेजरकी जगह पर दूसरा आदमी
मेनेजर आदिके हटाये जानेके बाद वह आदमी जो नियुक्त करनेका हक़ रखता है किसी आदमीको मनेजरके स्थान पर नियुक्त करेगा, अगर ऐसा कोई आदमी नियुक्त करनेका अधिकार रखने वाला न हो तो अदालत खुद नियुक्त करेगी और अगर ज़रूरत हो तो दूस्ट चलानेकी व्यवस्था भी बना देगी। दफा ८७८ खैराती और धार्मिक धर्मादोंकी देखरेख तथा व्यवस्था
(१) बङ्गाल-बङ्गाल रेगूलेशन नं. १६ सन १८१० ई० के अनुसार रेविन्यू बोर्ड और कमिश्नरोंको अधिकार है कि उन सब ज़मीनोंकी देखरेख करें, जो मसजिद, हिन्दू मंदिर, कालेज और अन्य धार्मिक या उपकारी उद्देशों में लगी हों, और सराय, कटरा, पुल और अन्य सार्वजनिक इमारतोंकी भी देखरेख करें और उनके देखरेखकी व्यवस्था करें।
मदरास-मदरास रेगूलेशन नं० ७ सन १८१७ ई० के अनुसार कोर्ट आव रेविन्यूको, कालेज़ और अन्य उपकारी उद्देशों में लगे हुए धर्मादा, और सराय, पुल, छत्र और दूसरी सार्वजनिक इमारतोंपर साधारणतः देखरेखका अधिकार प्राप्त है और लावारिस जायदादकी देखरेखका भी अधिकार है।
नोट-ध्यान रहे कि बंगालमें केवल जमीनपर और मदरासमें सबपर अधिकार प्राप्त हैं। धार्मिक धर्मादोंके विषयमें ऊपरके दोनों रेगूलेशन यद्यपि मंसूख हो चुके हैं तो भी इन रेगूलेशनों के बननेसे पहले जो धर्मादे नियत हुए और बनने के पीछे हुए उन दोनोंसे यह रेगुलशन लागू होते हैं 7 Mad. H. C. 117; 84 Mad. 375; 22 Mad. 223. ___ यह रेगूलेशन् बोर्ड श्राफ् रेविन्यूको और बंगालमें कमिश्नरों के बोर्ड को मी श्राक्षा देते हैं कि वे यह बराबर देखते रहें कि जिन धर्मादोंकी देखरेख के करते हैं उनकी आमदनी उसी उद्देशके पूरा करने में लगाई जा रही है जिस उद्देशसे सरकारने या धर्मादा नियत करने वालेने,धर्मादा स्थापित किया था।
(२) उद्देशके विरुद्ध उपयोग-धर्मादे की ज़मीन अगर निजके काममें लाई जाती हो या धर्मादा स्थापित करने वालेके उद्देशके विरुद्ध किसी और काममें लाई जाती हो तो रेविन्यू बोर्ड और कमिश्नरका कर्तव्य है कि इसको रोके । बोर्ड श्राफ रेविन्यू और कमिश्नर हर एक जिलेमें मानो एजेन्ट हैं, जिलेका कलक्टर भी एजेन्टके सदृश्य है । ऐसे एजेन्टोंका कर्तव्य है कि धर्मादोंका सब विवरण मालूम करके रिपोर्ट करें, उनके ट्रस्टियों और मेनेजरों का नाम, पता, परिचय मालूम करें, और धर्मादोंके पदाधिकारियोंके जो पदखाली हों उनके दावेदारों के दावोंका पूरा ज्ञान रखें और पदों के योग्य जो लोग हों उनके नियुक्त करने का अधिकार यदि सरकार या सरकारी आफिसरको